Sanjay Gandhi Niradhar Yojana: महाराष्ट्र के जरूरतमंदों को ₹900 तक मासिक सहायता, ऐसे करें आवेदन

Sanjay Gandhi Niradhar Yojana: भारत में कई राज्य सरकारें समाज के कमजोर और निराश्रित वर्गों की आर्थिक मदद के लिए अलग-अलग योजनाएं चलाती हैं। इन्हीं में से एक है संजय गांधी निराधार योजना, जो महाराष्ट्र सरकार की एक प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजना है। इस योजना के तहत राज्य के ऐसे नागरिकों को मासिक आर्थिक सहायता दी जाती है, जिनके पास जीवन-यापन का स्थायी साधन नहीं है।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य है — विधवाओं, अनाथ बच्चों, विकलांग व्यक्तियों, तृतीय लिंग समुदाय और अन्य जरूरतमंदों को सम्मानपूर्वक जीवन जीने के लिए आर्थिक सहारा प्रदान करना। योजना के अंतर्गत योग्य लाभार्थियों को हर महीने ₹600 से ₹900 तक की राशि सीधे उनके बैंक खाते में डीबीटी (DBT) के माध्यम से भेजी जाती है।
महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि यह योजना राज्य में “किसी भी व्यक्ति को निराधार होकर जीने की मजबूरी न रहे” इस संकल्प को पूरा करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र व्यक्ति को आवेदन पत्र भरकर संबंधित तहसील या सामाजिक न्याय विभाग में जमा करना होता है।
संजय गांधी निराधार योजना ओवरव्यू
| बिंदु | विवरण |
|---|---|
| योजना का नाम | संजय गांधी निराधार अनुदान योजना (Sanjay Gandhi Niradhar Anudan Yojana) |
| संचालित द्वारा | महाराष्ट्र सरकार — सामाजिक न्याय एवं विशेष सहायता विभाग |
| मुख्य उद्देश्य | आर्थिक रूप से कमजोर, निराधार व्यक्तियों को मासिक सहायता देना |
| पात्र लाभार्थी श्रेणियाँ | विधवाएँ, अनाथ बच्चे, विकलांग व्यक्ति, गंभीर बीमारी से ग्रस्त, तृतीय लिंग, आदि |
| वार्षिक आय सीमा | सामान्य लाभार्थियों: ₹21,000, विकलांगों के लिए: ₹50,000 (राज्य-निर्धारित) |
| मासिक सहायता राशि | लगभग ₹600 प्रति माह (एक लाभार्थी वाले परिवार) / ₹900 प्रति माह (दो या अधिक लाभार्थी वाले परिवार) |
| आवेदन माध्यम | तहसील, तालुका कार्यालय, ऑनलाइन पोर्टल/सेवा केंद्र |
| दस्तावेज़ | निवासी प्रमाण, आय प्रमाण, बैंक खाता विवरण, अन्य परिस्थिति-प्रमाण (विधवा, विकलांग आदि) |
संजय गांधी निराधार अनुदान योजना क्या है?
संजय गांधी निराधार अनुदान योजना महाराष्ट्र सरकार द्वारा संचालित एक सामाजिक सुरक्षा पहल है, जिसका उद्देश्य राज्य के उन जरूरतमंद व्यक्तियों और परिवारों को मासिक आर्थिक सहायता देना है जिन्हें स्थायी आजीविका का साधन उपलब्ध नहीं है।
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इसमें विधवाएँ, अनाथ बच्चे, विकलांग व्यक्ति, गंभीर बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति, तृतीय लिंग (ट्रांसजेंडर), देवदासी, महिलाएँ जो परित्यक्त या उत्पीड़ित हैं, ऐसे कई समूह शामिल हैं।
योजना का मुख्य लाभ यह है कि यह प्रतिमाह सुनिश्चित राशि देती है ताकि लाभार्थी व्यक्ति अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा कर सके, चाहे वह भोजन हो, स्वास्थ्य हो या अन्य रोज़मर्रा-की जरूरतें।
संजय गांधी निराधार योजना के लाभ
इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को निम्न प्रकार से सहायता मिलती है:
- महाराष्ट्र राज्य के योग्य लाभार्थियों को प्रतिमाह आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। उदाहरण के लिए, यदि परिवार में एक ही लाभार्थी है तो ₹600 प्रतिमाह मिलेगी; यदि परिवार में अधिक लाभार्थी हों तो ₹900 प्रतिमाह तक सहायता मिल सकती है।
- विशेष स्थिति में जैसे विकलांग व्यक्तियों के लिए, या गंभीर बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति के लिए, अधिक राशि या विशेष प्रावधान हो सकते हैं।
- यह योजना राज्य-स्तरीय सामाजिक सुरक्षा नेटवर्क का हिस्सा है, और इससे आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सम्मानपूर्वक जीवन जीने में मदद मिलती है।
Sanjay Gandhi Niradhar Yojana: पात्रता (Eligibility Criteria)
इस योजना के लिए निम्न पात्रता-मानदंड लागू होते हैं:
- लाभार्थी महाराष्ट्र राज्य का निवासी होना चाहिए (कुछ मामलों में कम-से-कम 15 वर्ष का निवास प्रमाण अपेक्षित)।
- लाभार्थी की आय या परिवार की आय सरकारी निर्धारित सीमा के अंतर्गत होनी चाहिए — उदाहरण के लिए सामान्य लाभार्थियों के लिए वार्षिक परिवार आय ₹21,000 या उससे कम। विकलांग लाभार्थियों के लिए यह सीमा अधिक हो सकती है जैसे ₹50,000।
- लाभार्थी का आयु-मानदंड भी तय है — आमतौर पर 18 वर्ष से 65 वर्ष के बीच (कुछ विशेष श्रेणियों में आयु सीमा भिन्न हो सकती है)।
- अन्य सामाजिक मानदंड भी होते हैं जैसे विकलांगता प्रमाणपत्र, विधवा प्रमाण-पत्र आदि, जैसा कि दिशानिर्देश में उल्लेख है।
Sanjay Gandhi Niradhar Yojana: आवश्यक दस्तावेज़
योजना के लिए आवेदन करते समय निम्न दस्तावेज़ों की आवश्यकता होती है:
- निवासी प्रमाण – राज्य/जिला में स्थाई निवास का दस्तावेज़।
- आय प्रमाण – परिवार की आय या BPL (Below Poverty Line) सूची में नाम का प्रमाण।
- विकलांगता प्रमाण (यदि लाभार्थी विकलांग है) – उचित चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी।
- विधवा/परित्यक्त महिला के लिए पति की मृत्यु प्रमाण-पत्र या तलाक प्रमाण-पत्र।
- बैंक खाता विवरण – लाभ सीधे बैंक खाते में DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से दिया जाता है।
आवेदन प्रक्रिया (How to Apply)
योजना में शामिल होने हेतु निम्न प्रक्रिया अपनाई जाती है:
- लाभार्थी को नज़दीकी तहसील कार्यालय, तालुका कार्यालय या सामाजिक न्याय एवं विशेष सहायता विभाग के कार्यालय में जाना होगा।
- आवेदन फॉर्म भरें, आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें और कार्यालय में जमा करें।
- कार्यालय द्वारा आवेदन की जाँच-सत्यापन किया जाएगा।
- सत्यापन के बाद लाभार्थी के बैंक खाते में राशि प्रतिमाह हस्तांतरित (DBT) की जाएगी।
कई जिलों में यह प्रक्रिया ऑनलाइन पोर्टल या सेटू/महा-ई-सेवा केंद्रों के माध्यम से भी उपलब्ध है।
FAQ
संजय गांधी निराधार अनुदान योजना क्या है?
यह महाराष्ट्र सरकार की एक सामाजिक सुरक्षा योजना है जिसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर, निराधार, विधवा, विकलांग और अनाथ व्यक्तियों को मासिक ₹600–₹900 की सहायता दी जाती है।
इस योजना का लाभ कौन उठा सकता है?
महाराष्ट्र के ऐसे व्यक्ति जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जिनकी वार्षिक आय ₹21,000 से कम है, और जिनकी आयु 18 से 65 वर्ष के बीच है, वे पात्र हैं।
आवेदन के लिए कौन से दस्तावेज जरूरी हैं?
आवेदन हेतु निवासी प्रमाण, आय प्रमाणपत्र, बैंक खाता विवरण, विकलांगता प्रमाणपत्र या विधवा प्रमाणपत्र जैसे दस्तावेज आवश्यक हैं।
आवेदन कहां किया जा सकता है?
आवेदन तहसील कार्यालय, तालुका कार्यालय या Maha e-Seva Kendra के माध्यम से किया जा सकता है। कई जिलों में ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी उपलब्ध है।
सहायता राशि कब और कैसे मिलती है?
सत्यापन के बाद पात्र लाभार्थियों को हर महीने की निर्धारित राशि उनके आधार लिंक बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की जाती है।
निष्कर्ष
संजय गांधी निराधार अनुदान योजना एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा पहल है जिसने महाराष्ट्र के सबसे अधिक जरूरतमंद वर्गों को मदद के हाथ बढ़ाए हैं। यदि आप या आपके किसी परिचित को इस प्रकार की स्थिति में होना है — जैसे स्थायी आजीविका नहीं होना, गंभीर बीमारी, विकलांगता, विधवा-परित्यक्त महिला होना — तो इस योजना आपके लिए वरदान साबित हो सकती है।
हालाँकि, यह भी ध्यान देने की बात है कि सहायता राशि बहुत अधिक नहीं है और केवल न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने का माध्यम है। इसलिए यदि संभव हो सके, तो इस सहायता को आधार बनाकर आगे की आर्थिक योजना (स्वयं-रोज़गार, कौशल विकास आदि) पर भी सक्रिय होना लाभदायक होगा।
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अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है तो अपने नजदीकी तहसील या सामाजिक न्याय विभाग कार्यालय जाकर जानकारी प्राप्त करें और योग्य हो तो जल्द आवेदन करें। इससे आप नियमित मासिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं और जीवन की कठिनाइयों में थोड़ा-बहुत सहारा मिलेगा।



